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National Social Assistance Program Campaign

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भारत में सामाजिक सहायता रिपोर्टिंग योजना मुख्य रूप से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत आती है, जो वृद्धों, विधवाओं, और विकलांगों को वित्तीय सहायता (पेंशन) प्रदान करती है। यह 15 अगस्त 1995 से लागू केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जो गरीबों को खाद्य और सुरक्षा सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के प्रमुख घटक: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS): 60 वर्ष से अधिक के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वाले बुजुर्गों को ₹400 से ₹1100 मासिक पेंशन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS): 40-59 वर्ष की बीपीएल विधवाओं को ₹400-₹1100 मासिक पेंशन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS): 18-59 वर्ष के गंभीर विकलांग व्यक्तियों को पेंशन। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS): कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर परिवार को एकमुश्त ₹10,000-₹20,000 की सहायता। अन्नपूर्णा योजना: पात्र लेकिन पेंशन न पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को 10 किलो अनाज मुफ्त। अन्य प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पहल: ई-श्रम पोर्टल: असंगठित कामगारों का डेटाबेस, जो 30.68 करोड़ से अधिक पंजीकरण के साथ सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ा रहा है। अटल पेंशन योजना (APY): 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 की सुनिश्चित मासिक पेंशन। आयुष्मान भारत (AB-PMJAY): 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज। रिपोर्टिंग और आवेदन प्रक्रिया: NSAP रिपोर्ट: ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत इन योजनाओं की भौतिक और वित्तीय रिपोर्ट जारी की जाती है। आवेदन: myScheme वेबसाइट या स्थानीय सरकारी कार्यालयों (ब्लॉक/पंचायत) के माध्यम से। 2024 तक भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 48.8% हो गया है, जो 2021 में 24.4% था।